नगर पालिका, निगमों की सीमा घटाने की प्रक्रिया पर स्टे
इदौर।मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका। पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका एवं नगर निगम की सीमाओं को घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया पर लगा स्टे।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा पार्षद दिलीप शर्मा व भारत पारख की याचिका पर सुनवाई उपरांत शासन द्वारा कॉलेक्टरों को अधिकृत कर प्रारंभ की गई प्रक्रिया पर रोक लग गयी है। इंदौर में बांक व नैनोद को शामिल करने की प्रक्रिया भी रुकी। याचिकाकर्ता की और से वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष माथुर, पुरुषेन्द्र कौरव व पुष्यमित्र भार्गव ने तर्क रखे थे।